हार गई सरकार! सीबीआई के झगड़े में आलोक वर्मा की हुई जीत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें छुट्टी पर भेजने का केंद्र सरकार का आदेश निरस्त कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने फैसले को गलत बताते हुए यह भी कहा कि वर्मा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही वर्मा को नई जांच शुरू करने के भी अधिकार वापस नहीं दिए गए हैं।
आपको बताते चलें कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने पिछले साल 6 दिसंबर को आलोक वर्मा की याचिका पर वर्मा, केन्द्र, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य की दलीलों पर सुनवाई पूरी करते हुये निर्णय सुरक्षित रखा था। सीजेआई के छुट्टी पर होने के चलते फैसला जस्टिस संजय किशन कौल सुनाएंगे।
गौर हो कि आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे।
वर्मा ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के एक और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दो सहित 23 अक्टूबर 2018 के कुल तीन आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि ये आदेश क्षेत्राधिकार के बिना तथा संविधान के अनुच्छेदों 14, 19 और 21 का उल्लंघन करके जारी किये गये।