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Pan-Aadhar Link: इस तरह के पैन कार्ड पर देना होगा 10,000 रुपये जुर्माना, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम!

Pan-Aadhar Link: अगर आप ऑनलाइन अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए और वहां अपने आधार और पैन की जानकारी भरने के बाद आपके पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएंगे।

नई दिल्ली। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो हमारी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या यानि पैन नंबर को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की डेडलाइन दी गई है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है। साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी चुकाने होंगे और आपकी समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में निवेश करने या बैंक खाता खोलने में भी सक्षम नहीं रह जाएंगे क्योंकि इन सभी जगह आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है।

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इसके अलावा, यदि आप आधार से लिंक नहीं किया गया अवैध पैन कार्ड कहीं पेश करते हैं, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी आप पर 10,000 रूपए की पेनाल्टी लगाने का आदेश जारी कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए और वहां अपने आधार और पैन की जानकारी भरने के बाद आपके पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप SMS के जरिए इन्हें लिंक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें, फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें और अब पहले स्टेप में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।ऐसा करते ही आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।