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New Rules from 1st October: एक अक्टूबर से बदल गए ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

New Rules from 1st October: 1 अक्टूबर से देश में कई वित्तीय लेन-देन से जुड़े नियमों में कई तरह के अहम बदलाव होने जा रहे हैं। जिनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है। नए महीने के साथ होने जा रहे यह बदलाव बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं।

नई दिल्ली। 1 अक्टूबर से देश में कई वित्तीय लेन-देन से जुड़े नियमों में कई तरह के अहम बदलाव होने जा रहे हैं। जिनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है। नए महीने के साथ होने जा रहे यह बदलाव बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं। 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वॉलेट आदि पर ऑटो डेबिट का नियम बदलाव जा रहा है। 1 अक्टूबर से RBI ने नया नियम लागू कर दिया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए ही एडिशनल फैक्टर ऑफ आथेंटिकेशन सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत अब पांच हजार से कम की रकम सिर्फ पहले सूचना देने के बाद ही काटी जा सकती है। इससे ऊपर की रकम पर AFA सिस्टम यानी ओटीपी के द्वारा पेमेंट लागू हो सकेगा।

allahabad bank 1

रद्द होंगे बैंकों के चेक

एक अक्टूबर से तीन बैंकों का चेकबुक बेकार हो जाएगा। अगर आपका इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो ये जानकारी आपके लिए काफी जरूरी है। 1 अक्टूबर, 2021 से आपके पुराने चेकबुक अब बेकार हो जाएंगे।

निष्क्रिय होगा डीमैट अकाउंट

SEBI ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए भी कह दिया था। यानी अगर आपने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं की है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, जिससे आपकी बाजार में ट्रेडिंग पर भी काफी असर होगा।

फूड बिजनेस में होगी सख्ती

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नकद रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही कहा गया है कि यदि किसी कारोबारी ने FSSAI के इस नियमों को फॉलो नहीं किया है तो उसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जा सकता है।