Traffic Challan Rules: अब एम्बुलेंस के अलावा इन वाहनों को रास्ता नहीं दिया तो कटेगा 10 हजार का चालान, जानिए पूरी डिटेल्स
Traffic Challan Rules: हालांकि कई बार ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आज हम आपको इस खबर में ऐसे ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनका अगर आपने पालन नहीं किया तो आपको 1 या 2 हजार नहीं बल्कि 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
नई दिल्ली। सड़क पर अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको यातायात के नियम जरूर पता होने चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर ऐसी धुआं-धार गाड़ी चलाते हैं जिससे वो खुद की जान को तो जोखिम में डालते है ही साथ ही दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं। नियमों की अनदेखी करने पर आपका चालान तो कटता है ही। कई बार तो यातायात के नियमों की अनदेखी करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि कई बार ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आज हम आपको इस खबर में ऐसे ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनका अगर आपने पालन नहीं किया तो आपको 1 या 2 हजार नहीं बल्कि 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
ये हैं वो वाहन जिन्हें रास्ता देना अनिवार्य
ये नियम आपातकालीन वाहनों से जुड़ा हुआ है। मौजूदा यातायात के नियमों के मुताबिक, अगर कोई मोटर वाहन चालक आपातकालीन वाहनों को ओवरटेक करने के लिए रास्ता नहीं देता है तो उस मोटर वाहन चालक से जुर्माना वसूला जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपकी गाड़ी, दमकल वाहनों और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों के आगे है तो आपको उन्हें ओवरटेक करने के लिए रास्ता देना होगा। अगर आप इन वाहनों को आगे निकलने के लिए जगह नहीं देते हैं और ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका चालान काटा जा सकता है।
संशोधित एमवी अधिनियम की धारा 194 (ई) के तहत होगा चालान
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत दमकल वाहनों और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये चालान संशोधित एमवी एक्ट की धारा 194 (ई) के तहत काटा जाएगा। इस धारा (194 (ई)) में सड़क पर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को रास्ता न देने पर जुर्माने के बारे में जानकारी दी गई है।