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ITR Filing Due Date: इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं ये लोग, जानिए किसे नहीं देना होता आयकर?

ITR Filing Due Date: कई करदाताओं (Taxpayers) ने ये सोचकर अपना आईटीआर फाइल (ITR Filing) इसलिए नहीं किया है कि उन लोगों को उम्मीद है कि बीते सालों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार डेडलाइन (ITR Filing Deadline Extension) की तारीख बढ़ाएगी। तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो जल्द-जल्द से भर दें। कई करदाताओं (Taxpayers) ने ये सोचकर अपना आईटीआर फाइल (ITR Filing) नहीं किया है कि उन लोगों को उम्मीद है कि बीते सालों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार डेडलाइन (ITR Filing Deadline Extension) की तारीख बढ़ाएगी। तो आपको बता दें, कि इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तिथि को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। हाल ही में, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने इसकी जानकारी खुद दी थी। एक व्यक्ति, आर्टिफिशियल न्यायिक व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट, कंपनी या एक समाज कोई भी करदाता हो सकता है। आयकर भरते समय व्यक्ति को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना पड़ता है।

इसके प्रोसेस को पूरा करने के लिए करदाता द्वारा दाखिल आईटीआर को आधार मोबाइल नंबर या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए उत्पन्न ओटीपी के माध्यम से ई-सत्यापित किया जाता है। इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक, करदाताओं को कुछ वर्गों में बांटा गया है, जिसके तहत आने वाले सभी टैक्स पेयर्स को एक तय समय के अंदर टैक्स भरना होता है।

किसे नहीं देना होता है टैक्स?

1.अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से कम है और उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये है, तो उसे किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।

2.अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है और 80 साल से कम है। साथ ही उसकी वार्षिक आय 3 लाख रूपये है, तो भी व्यक्ति को कर नहीं देना होता है।

3.अगर किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल से अधिक है और उसकी वार्षिक आय 5 लाख रूपये है, तो उससे भी टैक्स नहीं लिया जाता है।