नई दिल्ली। अगर आपका नाम टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल है और अभी तक आपने टैक्स नहीं भरा है, तो आज ही भर दें, क्योंकि वित्त वर्ष (Financial Year) 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने का आज आखिरी दिन है। अगर आज भी आपने टैक्स नहीं भरा तो आपके उपर भारी-भरकम लेट फाइन (Late Fine) लग सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, आईटीआर (ITR) जमा करने की आखिरी डेट से ठीक एक दिन पहले तक पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए हैं। टैक्सपेयर्स की सहायता के लिए आज यानी रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले रहेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आयकर रिटर्न फाइल करने वालों के विषय में जानकारी दी। साथ ही बचे हुए टैक्सपेयर्स से 31 जुलाई 2022 यानी आज की रात 11.59 बजे तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने का अनुरोध किया।
आईटी डिपार्टमेंट के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए शनिवार शाम 8.36 बजे तक पांच करोड़ करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मामलों का समाधान तुरंत किया जा रहा है और टैक्सपेयर्स की ओर से आने वाली हर शंका दूर करने और उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। भारत के आयकर कानून के तहत इंडिविजुअल्स को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आईटीआर दाखिल करने की अनुमति मिलती है।
लेकिन तय समय सीमा समाप्त होने के बाद दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न पर लेट फाइन लगता है। जबकि, इंडिविजुअल्स के लिए तय नियमों के अनुसार, आईटीआर 31 जुलाई के बाद फाइल होने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगेगी। वहीं, छोटे करदाताओं के लिए जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूकने पर 1,000 रुपये का फाइन लगाया जाता है।
More than 5.10 crore ITRs have been filed till 30th July,2022. Over 57.51 lakh #ITRs were filed on 30th July,2022 itself.
Do remember to file yours, if not filed as yet. #FileNow to avoid late fee.
Today is the due dt to file #ITR for AY 2022-23
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf pic.twitter.com/3bVrHid1MF— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 31, 2022