Delhi: केजरीवाल सरकार को HC से तगड़ा झटका, डोर स्टेप राशन डिलिवरी पर लिया बड़ा फैसला
Delhi Government: दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर रोक लगा दी है। बता दें कि इसको लेकर पिछले कई समय से दिल्ली सरकार और दिल्ली के ही उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव चल रहा था। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी इस योजना के खिलाफ नजर आ रही थी।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और यहां मौजूद राज्यपाल के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। अब एक ऐसे ही मुद्दे पर हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को रोकने के लिए कहा है, जिस पर पिछले कई समय से दिल्ली की ‘आप’ सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव चल रहा था। दरअलस, दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर रोक लगा दी है। बता दें कि इसको लेकर पिछले कई समय से दिल्ली सरकार और दिल्ली के ही उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव चल रहा था। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी इस योजना के खिलाफ नजर आ रही थी। हाईकोर्ट के द्वारा योजना डोर स्टेप राशन डिलिवरी पर रोक लगाने से पहले उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए कहा था। डोर-टू-डोर राशन डिलिवरी के लिए एक तरफ जंहा दिल्ली सरकार अड़ी थी। वहीं, दूसरी तरफ इस योजना के लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल खिलाफ थे।
हालांकि, पिछले साल अक्टूबर में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की डोर-टू-डोर राशन स्टेप डिलिवरी योजना को सशर्त इजाजत दी थी। हाइकोर्ट ने कहा था कि सही दर पर दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि उन कार्डधारकों की जानकारी उचित दाम पर मिलने वाले सभी दुकानदारो को दें, जिन्होंने घर पर ही राशन लेने वाला विकल्प चुना है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि इसके बाद दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमित सिंह की बेंच ने इस संबधं में कहा था कि इसलिए हमने 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन किया है।