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New Row Over Mosque: शाही ईदगाह के बाद अब मथुरा की मीना मस्जिद पर विवाद, हिंदू महासभा ने कोर्ट में दी अर्जी, हटाने की मांग

हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अदालत में दावा किया है कि मीना मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में यहां नया निर्माण किया गया है। ये भी गलत है। कोर्ट से इस बारे में हस्तक्षेप करने और अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।

मथुरा। यूपी के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही मस्जिद ईदगाह का विवाद तो कोर्ट में चल ही रहा है। अब इसके पास ही बनी एक और मस्जिद पर भी विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस मस्जिद को भी अवैध बताया है। महासभा का दावा है कि मीना मस्जिद ठाकुर केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अदालत में दावा किया है कि मीना मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में यहां नया निर्माण किया गया है। ये भी गलत है। कोर्ट से इस बारे में हस्तक्षेप करने और अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। दिनेश शर्मा ने मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में दाखिल मुकदमे में कहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह के तौर पर अतिक्रमण किया।

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उनका आरोप है कि औरंगजेब के वंशजों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की पूर्वी सीमा पर मीना मस्जिद बना दी। ये गलत है और मस्जिद को हटाया जाए। केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड और मीना मस्जिद प्रबंधन कमेटी के सचिव को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट में इस बारे में 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। दिनेश शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कल आए वाराणसी के जिला जज के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस फैसले के आलोक में मथुरा की अदालत भी फैसला देगी और विपक्ष की ओर से जो ऑर्डर 7 रूल 11 का हवाला दिया गया है, उसे खारिज कर देगी।

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वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदी अखबार ‘अमर उजाला’ से कहा कि वो काशी विश्वनाथ में शृंगार गौरी के मामले में कोर्ट की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 को खारिज किए जाने के मामले की प्रति हासिल कर रहे हैं। ये प्रति मीना मस्जिद और शाही ईदगाह के मसलों में मथुरा के कोर्ट में सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि वाराणसी के जिला जज के फैसले से हिंदुओं के दावे की पुष्टि हुई है।