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दिल्ली में इलाज करवाने के लिए अब दिखाने होंगे ये दस्तावेज

संबंधित मरीज या उसके किसी परिजन के नाम का पानी, बिजली, फोन या गैस कनेक्शन का बिल, संबंधित मरीज के पते पर आया डाक विभाग से प्राप्त कोई डाक, नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक के नाम का कोई भी उपर्युक्त कागजात और 7 जून 2020 से पहले बना आधार कार्ड मान्य होगा।

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में अब दिल्लीवासियों का ही इलाज हो सकेगा। बाहर से आने वालों के लिए ऐसे अस्पतालों में इलाज संभव नहीं होगा। हालांकि केंद्र सरकार के अधीन अस्पतालों में बाहर से आए लोग अपना इलाज करवा सकेंगे।

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ये दस्तावेज होंगे जरूरी

इस फैसले के बीच अब दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक और आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिल्लीवासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद ही इलाज किया जाएगा। लोगों को जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी उनमें वोटर आईडी, बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस का करेंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात हो सकते हैं।

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इसके अलावा संबंधित मरीज या उसके किसी परिजन के नाम का पानी, बिजली, फोन या गैस कनेक्शन का बिल, संबंधित मरीज के पते पर आया डाक विभाग से प्राप्त कोई डाक, नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक के नाम का कोई भी उपर्युक्त कागजात और 7 जून 2020 से पहले बना आधार कार्ड मान्य होगा।

बाहर वालों के लिए ये सुविधा जारी रहेगी

बता दें कि दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। हालांकि इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, ओनकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक आदि में घायल दिल्ली से बाहर के लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे।