Gayanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के दावों को खोखला साबित करने की कोशिश, अब शिवलिंग पर चलाई गई आरी, पुलिस ने निकाली आरोपी की हेकड़ी

Gayanvapi Case: बता दें कि इससे पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखान में स्थित शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। बहरहाल, इन तमाम घटनाओं से यह साफ जाहिर होता है कि कोर्ट में हिंदू पक्ष के दावे कमजोर साबित हो सकें, इस दिशा में लगातार यह कोशिशें की जा रही है।

सचिन कुमार Written by: May 28, 2022 8:40 pm
shivling

नई दिल्ली। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में स्थित शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि हिंदू पक्षों की ओर से किए जा रहे दावों को खोखला साबित करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि यह दूसरी मर्तबा है कि जब ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि, ऐसा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उक्त आरोपी ने शिवलिंग को क्षति पहुंचाने हेतु उस पर आरी चलाया था। वहीं, बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की जगह दोनों हाथ काट देने चाहिए, ताकि निकट भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो पाए। बीजेपी नेता ने कहा कि हमेशा से ही  हिंदुओं की  आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब हम ऐसी किसी भी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा किसी ने भी करने की कोशिश की तो उसे कड़ा सबक सिखाएंगे।

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बता दें कि इससे पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में स्थित शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। बहरहाल, इन तमाम घटनाओं से यह साफ जाहिर होता है कि कोर्ट में हिंदू पक्ष के दावे कमजोर साबित हो सकें, इस दिशा में लगातार यह कोशिशें की जा रही हैं। वहीं, बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने की दिशा में काम करना चाहिए , ताकि फिर कभी ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो सकें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आंक्राता ने कालांतर में इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था, जिसके बाद फिर से हिंदुओं ने यहां पूजा करने का अधिकार मांगा  है और  हमें यह अधिकार मिलना चाहिए।

Gyanwapi and shivlingh

वहीं, मुस्लिम पक्ष  हिंदू पक्ष के इस दावे की काट निकालने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, जिसमें प्रावधान है कि 1947 के बाद देश के किसी भी धार्मिक स्थलों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। उसकी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन न किया जाए। फिलहाल तो यह मसला कोर्ट में विचाराधीन है। अब ऐसी स्थिति में यह पूरा मसला आगे चलकर क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। कोर्ट का इसे लेकर क्या कुछ फैसला आता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम