रामपुर। यूपी की रामपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद आजम खान को रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि आजम खान इन दिनों इलाज के सिलसिले में लखनऊ स्थित मेदांता में भर्ती हैं। वो जुलाई की 19 तारीख को सीतापुर जेल से लखनऊ शिफ्ट किए गए थे। ऐसे में अब उन्हें बुरी खबर मिली है। आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट को जल्द ही तोड़ा जा सकता है। दरअसल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि यह गेट सरकारी जमीन पर बनाया गया है। इस मामले में जांच के बाद एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश के खिलाफ आजम खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर की थी। वहीं इसको लेकर सोमवार(2 अगस्त) को आजम खान की अपील को लगभग 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने आजम की याचिका को खारिज करते हुए तत्कालीन एसडीएम पी पी तिवारी के आदेश को बरकार रखा है। एसडीएम पी पी तिवारी ने अपने आदेश में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी काे गेट को तोड़ने का आदेश जारी किया था। इस संबंध में वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा हमारे द्वारा 2019 में एक शिकायत की गई थी जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी का गेट को सरकारी जमीन पर बना बताया था। इस सड़क है पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई थी। जिसे बनाने में लगभग 13 करोड़ लागत आई थी। सड़क पर ही यह गेट बनाया गया और गेट को ढाल बनाकर सड़क को बंद कर दिया गया।
2 साल तक इस मामले की सुनवाई चली
वहीं अब गेट निर्माण को लेकर आकाश सक्सेना ने कहा कि आज आए फैसले के बाद मैं प्रशासन से मांग करता हूं सरकारी भूमि पर बनाए गए उस गेट को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि गेट के जरिए किए गए अतिक्रमण से गांव वालों को लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। बता दें कि आकाश सक्सेना ने कहा कि इसको लेकर दायर की गई याचिका पर आजम खान और हमारी तरफ से पक्ष रखा गया। जिसमें 2 साल तक सुनवाई चली। हालांकि आज आजम की तरफ से दी गईं दलीलें खारिज हो चुकी हैं।