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UP: बरेली में एक शख्स पर लगा लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, देखिए नए कानून के तहत क्या हुआ

Anti Coversion Law: देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत मो. उवैश अहमद द्वारा गांव के टीकाराम की बेटी का धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर मुकदमा दर्ज किया है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में इस अध्यादेश के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में पहला मामला लव जिहाद को लेकर दर्ज किया गया है। दर्ज हुई शिकायत के संबंध में पुलिस का कहना है कि, बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी उवैश पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल आरोपी घर से फरार है। आरोपी पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। ज्ञात हो कि इस तरह के लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर योगी सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून यूपी में लागू हो गया।

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बता दें कि इस कानून के लागू होने के बाद बरेली में पहला मामला इसके तहत दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में है। देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत मो. उवैश अहमद द्वारा गांव के टीकाराम की बेटी का धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने पर मुकदमा दर्ज किया है।

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वहीं 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। हालांकि इस अध्यादेश में लव जिहाद शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया गया है लेकिन यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा।

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फिलहाल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद यह कानूनी रूप ले चुका है। इसे 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।