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Kangana vs Maharashtra : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय राउत से मांगा जवाब

Kangana vs Maharashtra : कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Goverment) में तनाव के बीच एक्ट्रेस के मुंबई स्थित ऑफिस (Mumbai Office) को बीएमसी (BMC) द्वारा तोड़ दिया गया। इस मामले को लेकर कंगना रनौत बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) पहुंच गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) से जवाब मांगा है।

नई दिल्ली। कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Goverment) में तनाव के बीच एक्ट्रेस के मुंबई स्थित ऑफिस (Mumbai Office) को बीएमसी (BMC) द्वारा तोड़ दिया गया, जिसको लेकर कंगना रनौत और बीएमसी सहित शिवसेना (Shivsena) के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। वहीं इस मामले को लेकर कंगना रनौत बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) पहुंच गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) से जवाब मांगा है।

BMC kangna

न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला और न्यायमूर्ति आर. आई चागला की पीठ ने बृहन्मुंबई नगर निगम के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया। अभिनेत्री के बंगले के एक हिस्से को गिराने के आदेश पर लाते ने सात सितंबर को हस्ताक्षर किए थे।

sanjay raut kangana

कंगना के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मंगलवार को अदालत में एक डीवीडी सौंपी थी, जिसमें शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को कथित तौर पर धमकाने वाला एक बयान है। इसके बाद पीठ ने राउत और लाते को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी।

राउत के वकील प्रदीप थोराट ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद के अभी नयी दिल्ली में होने की दलील देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। वहीं बीएमसी के वरिष्ठ वकील अनिल साखरे ने भी लाते को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरक्त समय देने का अनुरोध किया।

mumbai bmc

न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला ने कहा कि पीठ रनौत की याचिका पर शुक्रवार से सुनवाई शुरू करेगी और अदालत में अपनी दलीलें रखने के लिए राउत अपनी बारी आने से पहले कभी भी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि बीएमसी लाते की ओर से सोमवार तक जवाब दाखिल करे। उसने कहा कि वह सुनवाई में देरी नहीं कर सकती।