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बिहार में आज से बस सेवा शुरू, दिशा-निर्देशों का सख्ती से करना होगा पालन

बिहार (Bihar) में कोरोना (Coronavirus) के कहर और लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सरकार ने शर्तों के साथ बसों का परिचालन शुरू (Bus Service In Bihar) करने का आदेश जारी कर दिया है।

पटना। बिहार (Bihar) में कोरोना (Coronavirus) के कहर और लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सरकार ने शर्तों के साथ बसों का परिचालन शुरू (Bus Service In Bihar) करने का आदेश जारी कर दिया है। मंगलवार से शुरू होने वाली इस सेवा को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। राज्य में बसों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

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राज्य के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया गया है। अनलाॅक-3 में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक थी, लेकिन अब राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

इन नियमों का करना होगा पालन

प्रदेश में बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत बस के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर एवं सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की गयी। कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बसों के ड्राइवर, कंडक्टर एवं सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करना होगा।

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नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

वाहन मालिक वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना, ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निर्देश देंगे। वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगवाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित बस संचालक व मालिक पर कार्रवाई की जाएगी एवं बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।