newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

सभी राज्यों में अब कम कीमत पर होगी कोरोना की टेस्टिंग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को यह आदेश दिया गया है कि पूरे देश में कोरोना के कम कीमत पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

नई दिल्ली। गृहमंत्रालय के आदेश के बाद जहां दिल्ली एनसीआर में कोरोना के टेस्ट और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के खर्च को बेहद कम कर दिया गया है वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को यह आदेश दिया गया है कि पूरे देश में कोरोना के कम कीमत पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के टेस्ट की अलग-अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रेट तय करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि ‘कहीं पर 2200 रुपये में कोरोना टेस्ट हो रहा है तो कहीं पर 4500 रुपये में हो रहा है। ऐसा न हो कर कोरोना के टेस्ट के रेट को फिक्स किए जाएं। पूरे देश में टेस्ट के रेट एक जैसे ही हों।’

corona test

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में कोरोना के मरीज़ों के इलाज और शवों को सही तरीक़े से हैंडल करने को लेकर स्वतः संज्ञान पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

Corona Test

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश ने कहा कि ‘ एक्सपर्ट्स की एक टीम अस्पतालों दौरा करे। अस्पताल के वार्ड्स के अंदर CCTV कैमरे लगाए जाएं।’ उन्होंने कहा कि ‘मरीज़ों के इलाज और शवों को हैंडल करने की प्रक्रिया में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाए।’

Supreme-Court

इसके साथ ही न्यायाधीश ने कहा ‘हमने सुना है कि किसी राज्य में कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट मरीज़ या उसके रिश्तेदारों को नहीं दी जा रही है। इसका क्या लॉजिक है? सभी राज्यों में एक जैसे ही नियम हों।’

Corona Test

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से भी सवाल किए। न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि ‘एक ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए का एक फंड दिया गया था। उसका क्या हुआ? अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है तो हम देखते हैं कि उसका क्या करना है।’