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दिल्ली हिंसा मामले में दोषी ताहिर हुसैन को झटका, अदालत ने खारिज कर दी जमानत याचिका

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि दिल्ली के दंगों का परिणाम गहरी साजिश नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा ऐसा लग रहा है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में हुए दंगे संगठित तरीके से करवाया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली में हुए दंगों में आरोपित आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कड़कड़डूमा कोर्ट ने इंटैलिजेंस ब्यूरो के स्टाफ अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Tahir Hussain

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि दिल्ली के दंगों का परिणाम गहरी साजिश नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा ऐसा लग रहा है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में हुए दंगे संगठित तरीके से करवाया गया है। दंगे गहरी साजिश का हिस्सा थे। इस पूरे मामले में हुसैन के शामिल होने के संबंध में जांच की जा रही है।

Ankit Sharma

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा PFI, पिंजरातोड़ और जामिया के सदस्यों के साथ इसके अलावा समन्वय समिति, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप और एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के साथ ताहिर के संबंध की भूमिका भी जांच हो रही है।

गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच ने IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की है। 650 पन्नों की चार्जशीट में अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन सहित 10 लोगों को आरोपित बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक, दिल्ली हिंसा के दौरान आइबी के स्टाफ अंकित शर्मा को साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया।

Delhi Riots petrol

गौरतलब है कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे।