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भड़काऊ बयान देने वाले पूर्व JNU छात्र शरजील इमाम की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

पुलिस उपायुक्त (अपराध) राजेश देव ने कहा कि चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई। अदालत अब 27 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व रिसर्च स्कॉलर शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ देशद्रोही भाषण देने के मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।

sharjeel imam

पुलिस उपायुक्त (अपराध) राजेश देव ने कहा कि चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई। अदालत अब 27 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। चार्जशीट भारतीय दंड संहिता की धाराओं 124 ए (देशद्रोह), 153 (ए) (शत्रुता को बढ़ावा देना), 153 (बी) (राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाने वाले अभिकथन ), 505 (अफवाहें फैलाना ) और गैरकानूनी गतिविधयों (रोकथाम अधिनियम) की धारा 13 के तहत दायर की गई है।

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चार्जशीट में कहा गया है, ‘‘उस पर देश के खिलाफ भाषण देने और एक विशेष समुदाय को अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए भड़काने का आरोप है जो राष्ट्र की संप्रभुता और एकता के खिलाफ हैं।” इसमें कहा गया है, ‘‘संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध की आड़ में उसने एक विशेष समुदाय के लोगों को राजमार्ग बाधित करने के लिए उकसाया और ‘चक्का जाम’ कराया जिससे सामान्य जनजीवन बाधित हुआ।” इसमें आरोप लगाया गया है कि इमाम ने खुलेआम संविधान का उल्लंघन किया और इसे ‘‘फासीवादी” दस्तावेज बताया।

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चार्जशीट, “सीएए के विरोध के नाम पर उसने खुलेआम दुष्प्रचार किया कि ‘चिकेन नेक’ को जाम किया जाए जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। उसने प्रदर्शन के लोकतांत्रित तरीकों का भी अपमान किया।” अदालत इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई कर सकती है।

कोरोनोवायरस से संक्रमित इमाम वर्तमान में गुवाहाटी सेंट्रल जेल में बंद है।