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Vivek Agnihotri : ‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में मांगी माफी, जानिए क्या है वजह

Vivek Agnihotri : कोर्ट ने जस्टिस एस मुरलीधर (वर्तमान में उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं) के खिलाफ कमेंट पर ध्यान देने के बाद विवेक अग्निहोत्री, राइटर आनंद रंगनाथन और न्यूज पोर्टल स्वराज्य के खिलाफ अवमानना के आरोपों में ​​​​कार्यवाही करना शुरू कर दिया था।

नई दिल्ली। ‘द कश्मीर फाइल्स’ बीते 2 सालों में भारतीय सिनेमा में आई उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ डाले। अब इस फ़िल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में अग्निहोत्री ने अपने 2018 के आरोपों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी ली है। उन्होंने जस्टिस एस मुरलीधर पर आरोप लगाया था कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा को राहत देने में उन्होंने पक्षपात किया था। दरअसल कोर्ट ने गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड को रद्द कर दिया था जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस एस मुरलीधर पर विवादित टिप्पणी की थी।


आपको बता दें कि इस मामले पर कोर्ट ने टिप्पणी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। वहीं कोर्ट ने जस्टिस एस मुरलीधर (वर्तमान में उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं) के खिलाफ कमेंट पर ध्यान देने के बाद विवेक अग्निहोत्री, राइटर आनंद रंगनाथन और न्यूज पोर्टल स्वराज्य के खिलाफ अवमानना के आरोपों में ​​​​कार्यवाही करना शुरू कर दिया था।

विवेक अग्निहोत्री के वकील ने कोर्ट में पेश किया एफिडेविट

इस मामले में आज (मंगलवार) विवेक अग्निहोत्री के वकील ने माफी का हलफनामा कोर्ट में पेश किया और कहा कि उन्होंने विवादित ट्वीट को हटा दिया है। हालांकि, मामले के लिए अदालत द्वारा नियुक्त वकील ने कहा कि अग्निहोत्री ने इसे हटाया नहीं था, लेकिन ट्विटर ने इसे हटा दिया था। इस पर अग्निहोत्री के वकील ने कोर्ट के सामने हलफनामे में कहा कि वह इस बात की जानकरी करेंगे कि ट्वीट किस वक्त ब्लॉक किए गए थे।

कोर्ट का आदेश 16 मार्च को पेश हों विवेक अग्निहोत्री

इस मामले पर कड़ा एक्शन लेते हुए कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किया था, इसके लिए विवेक अग्निहोत्रई को अगली डेट पर कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।