कांग्रेस को ईडी ने दिया बड़ा झटका, AJL केस में की बड़ी कार्रवाई

ईडी ने 2016 में इस मामले में सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर शनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसने हरियाणा की भाजपा सरकार के अनुरोध पर और हरियाणा सतर्कता ब्यूरो द्वारा दायर आपराधिक प्राथमिकी के बाद इस मामले की जांच की थी।

Avatar Written by: May 9, 2020 5:30 pm

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धन शोधन के एक मामले से जुड़ी जांच के तहत कांग्रेस द्वारा प्रमोटेड एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की मुंबई स्थित 16.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कहा कि उसने एजेएल से संबंधित मुंबई के बांद्रा पूर्व में स्थित दो बेसमेंट वाली 16.38 करोड़ रुपये कीमत की एक नौ मंजिला इमारत को कुर्क किया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि एजेएल और उसके अध्यक्ष मोतीलाल वोरा के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया गया था, जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं।

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ईडी ने 2016 में इस मामले में सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर शनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसने हरियाणा की भाजपा सरकार के अनुरोध पर और हरियाणा सतर्कता ब्यूरो द्वारा दायर आपराधिक प्राथमिकी के बाद इस मामले की जांच की थी।

सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में आरोप-पत्र दायर किया था। उस समय पंचकुला की एक अदालत द्वारा वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में गड़बड़ी में शामिल पाए गए थे। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ की है और पिछले साल अगस्त में उनके खिलाफ आरोप-पत्र भी दायर किया था।

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ईडी ने कहा कि पहले जांच के दौरान यह पता चला था कि वोरा और हुड्डा आपराधिक आय के अवैध कब्जे से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल थे। ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति एक नौ मंजिला इमारत है, जिसमें दो तहखाने और 15000 वर्ग मीटर का कुल निर्मित क्षेत्र है।