नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। इस बीच केंद्र ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन में ढील की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। बाद में इसे 31 मई तक बढ़ाया गया। इसके बाद देशभर में औद्योगिक गतिविधियों और कार्यालयों को खोलने के साथ एक जून से ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Union Home Secretary Ajay Bhalla) ने कहा है कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। ‘अनलॉक-3’ के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है।
Union Home Secretary Ajay Bhalla’s letter to all Chief Secys says that local level restrictions on inter and intra- state movement of persons & goods are impacting supply chains resulting in a disruption in economic activity & employment https://t.co/1uCu2N3Ft0
— ANI (@ANI) August 22, 2020
उन्होंने पत्र में कहा कि ‘अनलॉक’ के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए और ‘अनलॉक’ संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
केंद्र द्वारा 29 जुलाई को देश में अनलॉक 3.0 की प्रक्रिया जारी की गई है। देशभर में कोरोनोवायरस से चलते लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के इस तीसरे चरण में अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों व सामान के आवागमन में राहत दी गई है। 31 अगस्त तक लागू इस मौजूदा प्रक्रिया में सरकार ने रात के वक्त कर्फ्यू को हटा दिया है और योग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी। सरकार ने कहा कि इस नई प्रक्रिया में अगस्त महीने के अंत तक मेट्रो रेल संचालन और बड़े समारोहों में प्रतिबंध लगा रहेगा और स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे।