नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi and NCR) में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध (Ban on Firecrackers) लगा दिया गया है। एनसीआर में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने लगाए हैं। दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते ये कदम उठाया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया। एनजीटी ने कहा कि उन इलाकों में 9-30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां AQI खराब, बहुत खराब और गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है, वहां पटाखों को चलाया जा सकता है।
The cities/towns where air quality is ‘moderate’ or below, only green crackers be sold and the timings for use and bursting of crackers be restricted to two hours during festivals, like Diwali, Chhath, New Year/Christmas Eve as may be specified by the State, says NGT https://t.co/s7CuhSCuRn
— ANI (@ANI) November 9, 2020
एनजीटी ने कहा कि 9-30 नवंबर की मध्यरात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा, जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत एक्यूआई खराब या खतरनाक स्तर पर होगा।
मुंबई में दिवाली पर फुलझड़ी-अनार जलाने की छूट
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए त्योहारों से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में पटाखों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, अब महाराष्ट्र और हरियाणा भी इस पर सख्त हुई है। इसे लेकर बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है। हालांकि, सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है
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हरियाणा सरकार भी पटाखों पर सख्त
हरियाणा सरकार भी पटाखों पर सख्त हुई है। हालांकि दो घंटे की छूट दी गई है। हरियाणा में दिवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा जला सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की रात को 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे का उपयोग कर पाएंगे।
Use of firecrackers allowed only between 8 pm till 10 pm on Diwali and Gurupurab, and 11.55 pm till 1230 am on Christmas and New Year’s eve: Haryana Government pic.twitter.com/nunxZRmdIB
— ANI (@ANI) November 9, 2020