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गैस लीक मामले में फैसला, हाईकोर्ट से मिला आदेश तो सीज हुआ LG पॉलिमर्स प्लांट

इस मामले में दायर 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाने के साथ कोर्ट ने इन याचिका में दोषियों पर कार्रवाई के साथ प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग भी शामिल है।

नई दिल्ली। 7 मई को विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलिमर्स इंडिया के प्लांट से जहरीली गैस लीक होने के कारण एक बच्चे सहित 12 लोगों की मौत हो गयी थी। इसके अलावा सैंकड़ो लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए थे। इस मामले में दायर 2 याचिकाओं पर आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने प्लांट को सील करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद आज इस प्लांट को सील कर दिया गया।

Andhra pradesh Gas Leakage LG

आपको बता दें कि आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलिमर्स इंडिया के प्लांट को सील कर दिया गया है। फैसले को लागू करने के लिए रेवेन्यू विभाग के साथ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। 24 मई को ही कोर्ट ने प्लांट को सील करने के आदेश जारी किए थे। इसके साथ ही कंपनी के डायरेक्टर को बिना कोर्ट की अनुमति देश न छोड़ने के भी आदेश दिए गए हैं।

visakhapatnam gas Leak

इस मामले में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार ने गैस लीक प्रकरण की जाँच के लिए जिन 12 लोगों की कमिटी बनाई है उनके अलावा कोर्ट के अनुमति के बगैर कोई भी इस प्लांट के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। कोर्ट ने इसके साथ आदेश दिया है कि प्लांट की किसी भी संपत्ति को शिफ्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

Andhra pradesh Gas Leakage

इस मामले में दायर 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाने के साथ कोर्ट ने इन याचिका में दोषियों पर कार्रवाई के साथ प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग भी शामिल है।