newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Gift Of Modi Govt: अब अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन BH सीरीज में कराइए और फायदे ही फायदे उठाइए

Gift Of Modi Govt: अभी अलग-अलग राज्यों में रोड टैक्स अलग-अलग हैं, लेकिन नई BH सीरीज के बाद न तो गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, न आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने होंगे।

नई दिल्ली। आपने सड़क पर गाड़ियों के नंबर प्लेट DL, UP, HR लिखे देखे होंगे। इन सीरीज को देखकर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर DL लिखा है तो ये गाड़ी दिल्ली की है। UP लिखा है तो ये गाड़ी UP की है। ऐसे ही बहुत सी सीरीज की गाड़ियां हजारों-लाखों की संख्या में दौड़ती नजर आती हैं, लेकिन अब जल्द ही आपको पूरे देश में नई सीरीज की गाड़ियां देखने को मिलेंगी। इस सीरीज की शुरुआत BH से होगी। इस सीरीज के नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी, उन्हें दूसरे राज्य में जाने पर आरसी ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं इस खास सीरीज के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कितनी रकम का भुगतान करना होगा और दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन के नियम क्या होंगे।

BH.

दूसरे नंबर प्लेट से किस प्रकार अलग BH सीरीज

BH सीरीज की गाड़ी जिन लोगों के पास होगी, उन्हें दूसरे राज्य में किसी को गाड़ी बेचने पर वहां दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी राज्य हो।

कौन कर सकता है अप्लाई

नई BH सीरीज शुरू होने के बाद उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो ट्रांसफर वाली जॉब करते हैं। इस नई सीरीज के लिए ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनके चार या अधिक राज्यों में ऑफिस हैं। ये योजना स्वैच्छिक है। यानी आप अपनी मर्जी से नंबर प्लेट पर सीरीज बदलवा सकते हैं।

HR..

किस रंग की होगी नंबर प्लेट, कैसे होगी नंबर की शुरुआत

BH सीरीज की नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होगी। सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग का इस्तेमाल कर नंबर लिखा होगा। BH से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल का आखिरी दो अंक और फिर आगे के नंबर लिखे होंगे।

कितने टैक्स और कितने साल के लिए होगी सीरीज

गाड़ियों के मालिक दो साल या दो के गुणकों में रोड टैक्स चुका सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। BH सीरीज के लिए 10 लाख रुपए तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8%, तो 10-20 लाख रुपए की लागत वाली गाड़ियों के लिए 10% और 20 लाख से ज्यादा लागत वाली गाड़ियों पर 12% रोड टैक्स तय किया गया है। इसके अलावा डीजल वाली गाड़ियों के लिए 2% अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम कर लिया जाएगा।

vehicle

अलग राज्यों में अलग टैक्स का झंझट खत्म !

अभी अलग-अलग राज्यों में रोड टैक्स अलग-अलग हैं, लेकिन नई BH सीरीज के बाद न तो गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, न आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने होंगे।