सरकार ने कर दिया स्पष्ट, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल करेगा CISF की भांति करेगा कार्य

योगी सरकार (Yogi Government) की तरफ से उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Protection Force) का गठन किया गया है।

Avatar Written by: September 15, 2020 4:16 pm
UP Special Security force Yogi Govenment

नई दिल्ली। योगी सरकार (Yogi Government) की तरफ से उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Protection Force) का गठन किया गया है। इस सुरक्षा बल के पास कुछ विशेष अधिकार होंगे। हालांकि इस विशेष बल के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है। लेकिन अब इस मामले में राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि नव गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम-2020 (Uttar Pradesh Special Protection Force ACT-2020) के अन्तर्गत कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में गठित इस विशेष सुरक्षा बल को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

UP Special Security force Yogi Govenment

राज्य के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुये बताया है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल मेट्रो रेल, न्यायालय, एयरपोर्ट, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभायेगा।

CM Yogi Adityanath

अवस्थी ने बताया कि सरकारी गजट में प्रकाशित इस अधिनियम की धारा-10 के अनुसार बल का कोई सदस्य, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो एक्ट की धारा-8 के अन्तर्गत उल्लिखित बल के सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाए, हमला करें, हमले की धमकी दे या आपराधिक बल आदि का प्रयोग करेगा।

Yogi meeting

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया है कि शासन की अधिसूचना में उल्लिखित धारा-10 में निर्दिष्ट यदि कोई अपराध किया गया है तो अपराधी को निकल भागने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना उसकी तलाशी बिना वारंट के ली जा सकती है तथा यह विश्वास होने पर कि उसके द्वारा अपराध किया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।

CM Yogi Adityanath

इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की परिस्थितियों को वर्णित करती हुई रिपोर्ट के साथ निकटस्थ पुलिस थाने पर ले जाने की व्यवस्था की जायेगी।

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