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Gyanvapi Mosque : ज्ञानवापी में शिवलिंग आकृति के पूजा अधिकार की अर्जी पर सुनवाई आज, इस अदालत में होगा फैसला

Gyanvapi Mosque : ज्ञानवापी केस में सिविल जज महेंद्र पांडे गत 14 नवंबर को ही फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फैसले को 17 नवंबर के लिए मुल्तवी कर दिया था। कोर्ट ने अपना फैसला 8 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन सिविल जज के छुट्टी पर होने के कारण फैसले की तारीख एक सप्ताह आगे खिसक गई।

नई दिल्ली। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद लगातार एक के बाद एक नए मोड़ ले रहा है। शिवलिंग की पूजा की अनुमति मिलेगी या नमाज अदा की जाएगी ? वाराणसी की फास्टट्रैक कोर्ट ज्ञानवापी केस में आज इस सवाल पर अपना फैसला सुनाएगी। आज यानी शुक्रवार को इस मामले पर सिविल जज सीनियर डिविजन कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत में मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप बनी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग पाया गया है, ऐसे में उन्हें शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्षकारों का मानना है कि शिवलिंग बरामद होने का दावा सही नहीं है।

gyanvapi 2इससे पहले आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में सिविल जज महेंद्र पांडे गत 14 नवंबर को ही फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फैसले को 17 नवंबर के लिए मुल्तवी कर दिया था। कोर्ट ने अपना फैसला 8 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन सिविल जज के छुट्टी पर होने के कारण फैसले की तारीख एक सप्ताह आगे खिसक गई। अब आज यानी 18 नवंबर को फैसला सुनाए जाने की पूरी उम्मीद है।