नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में निकलने वाली सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके तहत हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती समेत माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर कोई अग्निवीर अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार 5 लाख रुपए तक का लोन देगी और इस पर कोई ब्याज भी नहीं देना होगा।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ग्रुप सी में सिविल पदों पर निकलने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप बी में अग्निवीरों को सरकार 1 प्रतिशत आरक्षण देगी। इसके साथ ही ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निकलने वाली भर्ती मकें अग्निवीरों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सीएम के कहा कि अगर किसी अग्निवीर को कोई भी औद्यौगिक यूनिट द्वारा 30 हजार रुपए प्रति माह से अधिक वेतन दिया जाता है, तो प्रदेश सरकार उस औद्यौगिक यूनिट को 60 हजार रुपए की वार्षिक सब्सिडी देगी।
इससे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ), सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें निर्धारित आयु और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। 4 साल सेना में नौकरी के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित तौर पर सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना की नौकरी से मुक्त कर दिया जाएगा। इस दौरान उनको एक बड़ी धनराशि तथा स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा ताकि नई नौकरी में उनको आसानी हो सके।