Maharashtra: SC के फैसले के बाद शिंदे-फडणवीस की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस, उद्धव ठाकरे को पढ़ाया नैतिकता का पाठ

डिप्टी सीएम ने कहा कि पहला मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। बता दें कि उद्धव गुट ने अपनी याचिका में शिवसेना प्रमुख को दोबारा सीएम बनाने की मांग की थी। उधर, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डिसक्वालीफिकेशन पर फैसला स्पीकर करेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है ।

सचिन कुमार Written by: May 11, 2023 2:52 pm

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जारी सियासी संघर्ष को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मामला सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद शिंदे सरकार पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन सियासी संघर्ष जारी है। उधर उद्धव ठाकरे की याचिका में की गई मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका में की गई मांग पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके बारे में भी आगे हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कांफ्रेंस की है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है।


देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, उस पर हम संतुष्टि व्यक्त करते हैं और अब किसी को यह शक नहीं करना चाहिए कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार कानूनी और संवैधानिक ताकत नहीं है और संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो महत्वपूर्ण है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि पहला मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। बता दें कि उद्धव गुट ने अपनी याचिका में शिवसेना प्रमुख को दोबारा सीएम बनाने की मांग की थी। उधर, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डिसक्वालीफिकेशन पर फैसला स्पीकर करेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है।

वहीं, जिनके खिलाफ डिसक्वालीफिकेशन की याचिका दायर की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी। उधर, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व को मिलने वाली सुविधाएं बरकरार रहेंगी। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा शिंदे को मिला शिवसेना का चुनाव चिन्ह का फैसला बरकरार रहेगा।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गर्वनर द्वारा शिंदे गुट को सरकार गठन के लिए न्योता देना बिल्कुल उचित है। अब ऐसे में जो यह कहते नहीं थक रहे थे कि यह सरकार असंवैधानिक है,तो ऐसे लोगों को जवाब मिल गया होगा। अब ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो इस फैसले को मानेंगे, क्योंकि कई बार यह लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा चुके हैं। बहरहाल, अब आगामी दिनों में महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम

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