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अलीगढ़ : मस्जिद में लाउडस्पीकर बजने से परेशान भाजपा सांसद, कलेक्ट्रेट पहुंच की ये मांग

मस्जिद में लाउड स्पीकर बजने से अलीगढ के भाजपा सांसद सतीश गौतम परेशान हैं। सुबह सुबह उनके पड़ौस में मस्जिद में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर सांसद आज कलक्ट्रेट पहुँच गए

अलीगढ़। मस्जिद में लाउड स्पीकर बजने से अलीगढ के भाजपा सांसद सतीश गौतम परेशान हैं। सुबह सुबह उनके पड़ौस में मस्जिद में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर सांसद आज कलक्ट्रेट पहुँच गए और प्रशासन से लाउड स्पीकर बंद करवाने की मांग की। सांसद की इस मांग की अलीगढ के पूर्व विधायक जमीरउल्लाह ने निंदा की है और सांसद को आड़े हाथों लिया है। लाउड स्पीकर को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है।

गौरतलब है कि अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने सोमवार को कहा- लॉकडाउन के चलते जब मंदिरों के घंटे नहीं बज रहे तो मस्जिदों से लॉउडस्पीकर से अजान भी नहीं होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी तो लाउडस्पीकर से अजान को अवैध माना है। इसी के चलते सांसद ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर लॉउडस्पीकर बंद कराने की मांग की। इसके बाद अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व विधायक जमीउल्लाह ने सांसद के बयान की निंदा की है।

सांसद बोले- सुबह से बजने लगते हैं लाउडस्पीकर, ये बंद हो

सांसद सतीश गौतम ने कहा- सुबह 4 बजे आस पड़ोस की मस्जिदों से लॉउडस्पीकर से अजान होती है। यह नहीं बजना चाहिए। यही हाल पूरे शहर का है। मेरे पड़ोस में बजता है। मेरा कहने का मतलब है कि यह नहीं बजना चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि, लॉउडस्पीकर पर अजान नहीं होनी चाहिए। जब मंदिरों के घंटे नहीं बज रहे तो ये भी नहीं बजना चाहिए। प्रशासन कानून का पालन कराए।

इसपर पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने कहा- सांसद को अभी कुछ मालूम नहीं है। झूठ बोलने की उनको आदत है। वह झूठी पार्टी के लोग हैं और वह हमेशा झूठ बोलते आए हैं। जज साहब ने स्पष्ट कहा है कि अजान को कोई रोक नहीं सकता। इस्लाम का एक हिस्सा है अजान। कोई नहीं रोकेगा इसको। यह प्रदूषण बोर्ड का मामला है। सांसद को खाली घटिया बात करने की आदत है। इस दौर में जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो यह मुसलमानों से लड़ रहे हैं। अजान की पाबंदी कहीं नहीं है। पूजा भी होनी चाहिए। आज महिलाएं रोती हुई सड़कों पर घूम रही हैं, इनको इस बात की फिक्र नहीं है। इनको अजान की फिक्र है।

हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिदों में अजान देने के प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा- मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का नहीं उल्लंघन नहीं होता है।

लेकिन, लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। कोर्ट ने कहा- जिन मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर की अनुमति है, वही इसका इस्तेमाल करें। बिना प्रशासन की अनुमति के लाउडस्पीकर से अजान न दें।