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लॉकडाउन 3 : मध्य प्रदेश में कुछ घंटों के लिए खुलेंगी गली-मुहल्ले की दुकानें

मध्य प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे।

नई दिल्ली। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि इसके मद्देनजर लोगों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। जोन के हिसाब से मिलने वाली इन रियायतों में मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सेवा की भी अनुमति होगी।

maharashtra shivraj

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में ऑरेंज जोन के भी उन्हीं इलाकों में रियायतें मिलेंगी जहां संक्रमण कम है। गली-मोहल्ले की दुकानें कुछ घंटों के लिए खुलेंगी, ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भी सीमित अनुमति होगी। ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में छोटे उद्योग शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के 9 जिलों को रेड और 19 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।

Madhya Pradesh Lockdown

इस दौरान मध्य प्रदेश में हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन और इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं. स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।

Lockdown UP

इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। रेड, ऑरेंज और ग्रीन, सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।