मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।

Avatar Written by: June 9, 2020 7:48 pm
Nitin Gadkari

नई दिल्ली। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इस बावत सभी राज्यों और केन्द्र प्रशासित को एडवायरी भेज दी गयी है।

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मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड -19 की स्थिति को देखते हुए दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है। ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 31 मई 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक कर दी गयी है।

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परिवहन मंत्रालय ने कहा कि देश भर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मंत्रालय ने इस आशय का फैसला लिया है।