नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बता दें कि सोनिया और राहुल के खिलाफ भाजपा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है। याचिका में स्वामी ने कई अलग-अलग दस्तावेजों और गवाहों को बुलाने को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इसमें अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। गौरतलब है दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी सांसद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को जवाब दायर करने के लिए भी कहा है। इससे पहले नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 29 मई को नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी पंचकूला स्थित 64.93 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया था। वहीं अप्रैल 2019 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से सोनिया और राहुल को राहत मिली थी।
बता दें कि कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश पर फिलहाल अभी रोक लगा दिया है। 28 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।
निचली अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी ने CRPC की धारा 244 के अंतर्गत दायर आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री अधिकारी, भूमि एवं विकास उप अधिकारी और आयकर विभाग के एक उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को समन भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन निचली अदालत में स्वामी की अर्जी को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद स्वामी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।