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प्रियंका गांधी को सरकारी नोटिस, एक महीने के अंदर बंगला खाली करने का आदेश

प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट में स्थित 35 नंबर बंगला 21 फरवरी 1997 को आवंटित किया गया था। उस समय एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए सरकारी बंगले का प्रावधान था।

नई दिल्ली। शहरी विकास मंत्रालय ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को 35, लोधी एस्टेट का बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। प्रियंका गाधी को 1 अगस्त तक लोधी एस्टेट का बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि 23 साल पहले 21 फरवरी 1997 को प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट में 35 नंबर सरकारी बंगला आबंटित किया गया था। उस समय प्रियंका गांधी को एसपीज सुरक्षा मिली हुई थी और उसी के आधार पर बंगला दिया गया था।

Priyanka Gandhi Vadra

प्रियंका गांधी से सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर मंत्रालय का कहना है कि जेड प्लस सिक्योरिटी वालो ंको सरकारी बंगला जरूरी नहीं है। बता दें कि, प्रियंका गांधी के पास अब जेड प्लस सिक्योरिटी है। SPG सुरक्षा हटने के चलते प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया है।

 

नियमों के मुताबिक, जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को सरकारी आवास नहीं दिया जाता, हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन चाहे तो गृह मंत्रालय के आकलन के आधार पर इसकी सिफारिश कर सकती है। प्रियंका गांधी अभी बंगले का इस्तेमाल कर रही हैं और उनके ऊपर सरकार की 346677 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसकी वसूली के लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।

Priyanka Gandhi

प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट में स्थित 35 नंबर बंगला 21 फरवरी 1997 को आवंटित किया गया था। उस समय एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए सरकारी बंगले का प्रावधान था। लेकिन अब प्रियंका गांधी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है और जेड प्लस व्यक्ति के लिए सरकारी बंगला दिया जाना जरूरी नहीं है। बता दें कि, प्रियंका गांधी ने हाल ही में कोरोना संकट और मजदूरों को लेकर राज्य की योगी सरकार को कई बार सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है।