Farmers Protest: आंदोलन के बीच फर्जीवाड़ा कर PM किसान निधि का किसानों ने लिया पैसा, पंजाब में सबसे ज्यादा अयोग्य लाभार्थी

Farmers Protest: हालांकि पंजाब(Punjab) के बाद और भी राज्य हैं जो इस कड़ी में शामिल हैं। जिनमें असम(Assam), महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। आंकड़े बताते हैं कि इन अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक (55.58 फीसद) आयकरदाता हैं।

Avatar Written by: January 11, 2021 3:11 pm
PM Modi Farmer

नई दिल्ली। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और इस प्रदर्शन में मोदी सरकार को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ऐसे में जहां पंजाब से आए किसान पीएम मोदी के इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर खबर सामने आई है कि, इस निधि के सिस्टम में सेंध लगाकर 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों ने 1,364 करोड़ रुपये डकार लिए गए। इन अयोग्य अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले किसान पंजाब से हैं। हालांकि पंजाब के बाद और भी राज्य हैं जो इस कड़ी में शामिल हैं। जिनमें असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। आंकड़े बताते हैं कि इन अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक (55.58 फीसद) आयकरदाता हैं। वहीं बाकी 44.41 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो योजना के लिए जरूरी अर्हता पूरी नहीं करते हैं।

Farmers Protest

फिलहाल जिन अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान किया गया है, उनसे अब राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस बाबत जब RTI से सूचना मांगी गई तो पता चला कि पंजाब में सर्वाधिक (4. 74 लाख )अयोग्य लाभार्थी हैं। इसके अलावा इस निधि को गलत तरीके सा पाने में कुल अयोग्य लाभार्थियों का 23.6 फीसद पंजाब से हैं।

पंजाब के बाद 16.8 फीसद (3.45 लाख लाभार्थी) अयोग्य लाभार्थियों के साथ असम का स्थान है। वहीं अयोग्य लाभार्थियों में 13.99 फीसद (2.86 लाख लाभार्थी) महाराष्ट्र में रहते हैं। इस प्रकार इन तीनों राज्यों में ही अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की आधी से अधिक (54.03 फीसद) संख्या रहती है। वहीं उत्तर प्रदेश में अयोग्य लाभार्थियों की संख्या 8.01 फीसद (1.64 लाख) बताई गई है। दिलचस्प है कि सिक्किम में एक अयोग्य लाभार्थी का पता चला है जो किसी राज्य में सबसे कम है।

बता दें कि इस योजना को लेकर जो सबसे अहम बात है वो ये कि किसानों को इस बात को जरूर जानना चाहिए कि, जिन किसानों के परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। यहां परिवार का मतलब पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है। इसके अलावा खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं तो भी इसका लाभ नहीं पा सकते।

वहीं उन किसानों को भी इस निधि का लाभ नहीं मिलेगा जो किसानी तो करते हैं लेकिन खेत उनके नाम पर नहीं हैं, तो इस हालत में भी उनको इस निधि का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता।