नई दिल्ली। अनलॉक-1 में 8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल एवं अन्य सेवाओं को फिर से शुरू करने को लेकर राज्यों की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा रही है। हर राज्य अपने प्रदेश के अंदर कोरोना के मामलों को देखते हुए नियमों को जारी कर रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर आठ जून से किस तरह और राहत मिलेगी और उसके क्या नियम होंगे।
आपको बता दें कि इस कड़ी में पंजाब सरकार ने भी अपनी तरफ से 8 जून से लागू होने वाली गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइन्स के मुताबिक, शॉपिंग मॉल में जाने वाले प्रत्येक शख्स के फोन में COVA Punjab ऐप का होना जरूरी है। वहीं, धर्मस्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, और प्रार्थनास्थल पर एक बार में अधिकतम 20 व्यक्तियों की मौजूदगी हो सकती है।
राज्य सरकार ने अपने गाइडलाइन्स में कहा है कि, मॉल में जाते समय यदि परिवार साथ में है तो किसी एक शख्स के फोन में COVA ऐप होने पर ही अंदर जाने की इजाजत होगी। मॉल में एंट्री के लिए टोकन सिस्टम लागू करना होगा, और सोशल डिस्टैंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। वहीं, होटल तो खुल जाएंगे लेकिन उनके रेस्टॉरेंट्स को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। मेहमानों को खाना होटल के रूम में ही दिया जाएगा।
Punjab Govt has issued guidelines for reopening of places of worship, hotels, restaurants & other hospitality services &shopping malls from June 8; Restaurants shall only be allowed to open for take away&home delivery as of now. pic.twitter.com/uxpBTdxbh1
— ANI (@ANI) June 6, 2020
बता दें कि पंजाब में धर्मस्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, प्रार्थना के समय एक बार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। धर्मस्थलों में प्रसाद, खाने या लंगर पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा मास्क के बगैर किसी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी और साथ ही हाथ की साफ-सफाई और सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। गाइडलान्स का उल्लंघन करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।