जयपुर। कोरोना के बीच राजस्थान सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश कामकाजों के परिचालन को लेकर बनाये गए हैं। इसके तहत 20 अप्रैल से 3 मई तक राज्य में निर्माण, उद्योग, माल परिवहन और खेती किसानों से जुड़े कामकाज की अनुमति होगी।
हालांकि इस दौरान, परिचालन शुरू होने के बाद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामानों की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा व्यक्तिों के इकठ्ठा होने और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा।
इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। जिसमे बताया गया कि 20 अप्रैल से तीन मई तक संशोधित लॉकडाउन लागू करेंगे।
In #Rajasthan, we will be implementing modified lockdown from 20th April till 3rd May.#COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है pic.twitter.com/p5T7TsPW8x
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 19, 2020
उन्होंने अपने ट्वीट में एक सूची पोस्ट की है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि सोमवार से किन-किन कामकाजों की अनुमति होगी। इसके तहत, निर्माण गतिविधियों में चिकित्सा-स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, शहर में चालू निर्माण परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों आदि के निर्माण की अनुमति होगी।
इतना ही नहीं ये भी बताया गया कि सभी प्रकार के माल वाहनों के चलने की अनुमति होगी। सभी ई-कॉमर्स कंपनियों, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कूरियर सेवाओं की अनुमति होगी। उद्योगों के संबंध में, दवा इकाइयों, तेल मिलों, चावल मिल आदि की भी अनुमति होगी। साथ ही सोमवार से किराना दुकान, फल एवं सब्जियों की दुकान, मीट, दूध-दही की दुकानें खुलंगे। रेस्टोरेंट और भोजनालय के भी खुलने की अनुमति होगी, लेकिन वे सिर्फ होम डिलिवरी कर सकेंगे।