RBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी जानकारी, कहा- गूगल पे नहीं है पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर

RBI ने कोर्ट में कहा कि, गूगल पे पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट नहीं करने की वजह से इसका संचालन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम-2007 का उल्लंघन नहीं है।

Avatar Written by: June 26, 2020 7:06 pm

नई दिल्ली। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए आज तारीख में कई सारे App मौजूद हैं। इन्हीं में से एक गूगल पे भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल पे पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है? तो आपको बता दूं कि गूगल पे को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने दिल्ली हाई कोर्ट में जानकारी दी है कि गूगल पे पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट नहीं करता है।

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RBI ने कोर्ट में कहा कि, गूगल पे पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट नहीं करने की वजह से इसका संचालन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम-2007 का उल्लंघन नहीं है। RBI ने मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को यह जानकारी दी। RBI ने दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ को यह भी बताया कि चूंकि गूगल-पे किसी तरह के भुगतान प्रणाली को संचालित नहीं करता है, इसलिए उसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा प्रकाशित अथॉराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की लिस्ट में जगह नहीं मिलती है।

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दिल्ली हाई कोर्ट में वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके जवाब में केंद्रीय बैंक ने हाई कोर्ट को ये जानकारी दी। मिश्रा का आरोप है कि गूगल का मोबाइल भुगतान एप गूगल-पे आरबीआई से जरूरी अनुमति प्राप्त किए बगैर वित्तीय लेनदेन की सुविधा उपलब्ध करा रहा था।

अपनी याचिका में मिश्रा ने यह भी दावा किया है कि वित्तीय लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वैध स्वीकृति नहीं होने की वजह से एप भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम-2007 के उल्लंघन के साथ पेमेंट की सर्विस मुहैया करा रहा था। उन्होंने यह भी कहा है कि 20 मार्च, 2019 को जारी एनपीसीआइ की अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों की सूची में गूगल-पे शामिल नहीं है।

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दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने इसके बाद कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है।

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