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Trouble For Robert Vadra: बिना मंजूरी दुबई में रुकने पर फंसे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, ED की अर्जी पर कोर्ट सख्त

रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों ने कोर्ट को बाद में बताया कि आगे की यात्रा पर जाने से पहले उनके मुवक्किल पहले यूएई में रहे। इसकी वजह पैर में डीप वेन थ्रॉम्बोसिस होना बताया गया। वकीलों ने बताया कि पैर में सूजन और दर्द की वजह से रॉबर्ट वाड्रा ने दुबई में मेडिकल सलाह ली। उनका इलाज हुआ और फिर वो आगे की यात्रा पर गए।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा गहरी मुश्किल में फंस गए हैं। मामला विदेश यात्रा की शर्तों के उल्लंघन का है। इस मामले में वाड्रा ने बुधवार को दिल्ली के एक कोर्ट में सुनवाई के दौरान माफी मांगने की बात कही। उन्होंने दलील दी कि विदेश यात्रा के आवेदन में गलती से एक शब्द बदल गया था। हलफनामे में रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा कि उन्होंने भूलवश ऐसा कर दिया। उनको ‘दुबई के लिए’ लिखना था, लेकिन उन्होंने ‘दुबई के जरिए’ लिखा था। वाड्रा की इस गलती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED ने कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की अर्जी दे रखी है। कोर्ट आज वाड्रा की ओर से माफी मांगने की पेशकश पर अपना आदेश सुना सकता है।

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कोर्ट इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा की उस दलील को मंजूर करने से इनकार कर चुका है कि वो इस साल अगस्त के महीने में मेडिकल इमरजेंसी यानी इलाज कराने के लिए दुबई में रुक गए थे। कोर्ट ने उनको नोटिस भेजकर पूछा है कि उनकी जमानत वाली बैंक एफडी क्यों न जब्त कर ली जाए? ये मामला रॉबर्ट के विदेश दौरे का है। इस साल 12 अगस्त को दिल्ली के कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते के लिए यूएई, स्पेन और इटली से होते हुए ब्रिटेन जाने की मंजूरी दी थी। वाड्रा ने यात्रा से पहले सभी स्थानों, टिकट और ठहरने की जगह का पता बताकर एक हलफनामा दिया था।

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रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों ने कोर्ट को बाद में बताया कि आगे की यात्रा पर जाने से पहले उनके मुवक्किल पहले यूएई में रहे। इसकी वजह पैर में डीप वेन थ्रॉम्बोसिस होना बताया गया। वकीलों ने बताया कि पैर में सूजन और दर्द की वजह से रॉबर्ट वाड्रा ने दुबई में मेडिकल सलाह ली। उनका इलाज हुआ और फिर वो आगे की यात्रा पर गए। उनका कहना था कि ब्रिटेन की यात्रा के दौरान यूएई में रुकना किसी शर्त के उल्लंघन के इरादे से नहीं था। न ही उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया। हालांकि, ईडी ने वाड्रा के इस तर्क का कोर्ट में विरोध किया है।