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धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देशभर में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जो कोरोना महामारी (Novel Coronavirus) के मद्देनजर बंद हैं।

नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देशभर में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जो कोरोना महामारी (Novel Coronavirus) के मद्देनजर बंद हैं। अहमदाबाद स्थित धार्मिक अनुसंधान संस्थान गितार्थ गंगा ट्रस्ट द्वारा देश में पूजा स्थलों को खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे (CJI SA Bobde) की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थानों को निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ फिर से खोला जाना चाहिए।

Supreme Court

याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि वह इस संभावना पर विचार करने के लिए इच्छुक है। अधिवक्ता सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि शीर्ष अदालत को यह बहुत अजीब लगता है कि राज्य आर्थिक हितों से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति तो दे रहा है, लेकिन मंदिरों के खुलने के मामले में कोविड-19 का हवाला दिया जाता है।

इससे पहले मुंबई में पर्यूषण पर्व के दौरान तीन जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दी थी। दादर, बाइकूला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली थी। श्री पाश्र्ववतिलक श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन ट्रस्ट ने 14 अगस्त के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें पर्यूषण पर्व के दौरान मंदिरों में प्रार्थना की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।