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Rajasthan: जयपुर में 9 मई तक धारा 144 लागू, जारी हुए ये दिशा-निर्देश

Rajasthan: जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय की तरफ से जारी किए आदेश में जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ये बताया गया है कि अब बिना किसी अधिकारी की अनुमति के सार्वजनित मार्गों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन जैसी यात्राएं नहीं निकाली जा सकेंगी। अगर किसी तरह का जुलूस, जुलूस, प्रदर्शन करना है तो पहले इसके लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस से इसके लिए इजाजत लेनी होगी।

नई दिल्ली। राजस्थान में अब अजमेर के बाद कानून व्यवस्था को देखते हुए राजधानी जयपुर में भी धारा 144 लगा दी गई है। बीती रात 9 अप्रैस की मध्य रात्रि से शुरू हुई ये पाबंदी 9 मई की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी। बता दें, इसे लेकर जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में ये कहा गया है कि कई मौकों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा, शोभा यात्रा बिना परमिशन के की जा रही है। इनके कारण यातायात और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना रहता है।

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गाइडलाइन में किन चीजों पर लगी रोक

जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय की तरफ से जारी किए आदेश में जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ये बताया गया है कि अब बिना किसी अधिकारी की अनुमति के सार्वजनित मार्गों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन जैसी यात्राएं नहीं निकाली जा सकेंगी। अगर किसी तरह का जुलूस, जुलूस, प्रदर्शन करना है तो पहले इसके लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस से इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
इसके अलावा गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जयपुर की सीमा में किसी तरह का कोई हथियार लेकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं घूम सकता और न ही सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह की नाकेबाजी की जा सकेगी। बता दें, करौली हिंसा के बाद से बाकी इलाकों में जारी तनाव को देखते हुए अब सरकार सख्ती बरत रही है। अजमेर में धारा 144 लगाई जा चुकी है।

जिला कलेक्टर आनंद कुमार ने कही ये बात

9 अप्रैल को एक आदेश में जयपुर के जिला कलेक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा, “बिना अनुमति के सामूहिक सभाओं, सभाओं, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, कानून-व्यवस्था और यातायात की भीड़भाड़ की संभावना है। यह हो सकता है साथ ही सार्वजनिक शांति भंग होने और सामाजिक सद्भाव को प्रतिकूल रूप से बाधित करने की आशंकाएं भी पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई आवश्यक है। इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, मैं, आनंद कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,बिना पूर्व अनुमति के भीड़, विरोध प्रदर्शन, सभाओं और जुलूसों की भीड़ सभा को प्रतिबंधित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू करता हूं।” इस आदेश के तहत अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कोई हथियार या हथियार ले जाते हुए नहीं पाया जाएगा। आदेश पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, सेना और केंद्र सरकार के व्यक्तियों के साथ ड्यूटी पर हथियार ले जाने के लाइसेंस का पालन नहीं करेगा।