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महिलाओं को सायनाइड खिलाकर हत्या करने वाला सीरियल किलर 20वीं हत्या का दोषी करार

कर्नाटक में मेंगलुरु की एक अदालत ने ‘साइनाइड’ मोहन को केरल के कासरगोड जिले की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया है। यह मोहन के खिलाफ दर्ज 20वां और आखिरी मामला है।

मेंगलुरु। कर्नाटक में मेंगलुरु की एक अदालत ने ‘साइनाइड’ मोहन को केरल के कासरगोड जिले की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया है। यह मोहन के खिलाफ दर्ज 20वां और आखिरी मामला है। उसने कई महिलाओं से दोस्ती कर उनका बलात्कार किया और फिर साइनाइड जहर धोखे से खिलाकर उनकी हत्या कर दी।

ऐसे दिया था 20वें मर्डर को अंजाम

20वें मर्डर का मामला साल 2009 का है। कर्नाटक के कासरगोड़ के गर्ल्स होस्टल में महिला खाना बनाती थी। मोहन ने इस महिला से शादी करने का वादा किया। आठ जुलाई 2009 को महिला घर से ये कहकर निकली कि वो मंदिर जा रही है। इसके बाद वो मोहन के साथ बेंगलुरु चली गई। जब लड़की के परिवारवालों ने उसे फोन करके लड़की के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है और जल्द ही घर लौट आएंगे। मोहन महिला को बस अड्डे के पास एक लॉज में ले गया, वहां दोनों ने संबंध बनाए। अगले दिन निकलने से पहले उसने युवती से सारे जूलरी रूम में ही छोड़ने के लिए कहा।

गर्भनिरोधक गोली के नाम पर देता था सायनाइड

वकील ने कोर्ट में बताया कि इसके बाद दोनों बस अड्डे पर पहुंचे वहां मोहन ने उसे सायनाइड लगी एक गोली खाने को दी। कहा कि ये गर्भनिरोधक गोली है। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। महिला गोली खाने के बाद बस अड्डे के टॉयलेट के पास बेहोश होकर गिर गई। उसे एक पुलिसकर्मी पास के अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मौत का मामला दर्ज किया गया था।

ऐसे पकड़ा गया मोहन

मोहन को अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया गया और उसकी फोटो देख कर महिला की बहन ने उसे पहचान लिया. इसके बाद उसके खिलाफ केस चला. इससे पहले उसे पांच मामलों में मौत की सजा और तीन मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. मौत की दो सजाओं को बाद में उम्रकैद में बदल दिया गया था।