टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते केजरीवाल सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज करवाई FIR
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पतालों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई है। अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का इलाज न करने और लापरवाही बरतने के आरोप भी लग चुके हैं।
नई दिल्ली। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। नए मामलों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस कोरोना संकट के बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अस्पताल पर आईपीसी की धार 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना और केवल आरटी पीसीआर ऐप के माध्यम से सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था। सर गंगाराम ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटी पीसीआर का उपयोग नहीं किया। बता दें कि यह FIR डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से दर्ज करवाई गई है।
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पतालों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई है। अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का इलाज न करने और लापरवाही बरतने के आरोप भी लग चुके हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी शख्स इलाज के लिए आता है तो उसका इलाज करना होगा। FIR में कहा गया है कि गंगाराम अस्पताल में कानून के मुताबिक कोविड 19 की जांच के लिए 3 जून तक RT-PCR का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।