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84 दंगा मामले में दोषी महेंद्र यादव को नहीं मिली जमानत, SC ने याचिका ठुकराई

गौरतलब है कि महेंद्र यादव को 84 सिख विरोधी दंगे मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने  84 दंगे मामले में तीन साल की कैद की सजा काट रहे पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह यादव की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। महेंद्र यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि, वह कोरोना पॉजिटिव हैं और आईसीयू में भर्ती हैं और वहां कोई रिश्तेदार उनसे मिल नहीं पा रहा है।

Supreme-Court

पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह यादव की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि, याचिाककर्ता की हालत ठीक नहीं है। वह कोरोना पॉजिटिव हैं। जेल में अन्य कोरोना पॉजिटिव के मामले भी आए हैं एक कैदी की मौत भी हो चुकी है। महेंद्र यादव की हालत ठीक नहीं है वह आईसीयू में हैं और वह कस्टडी में हैं इस कारण आईसीयू के बाहर दो कॉन्स्टेबल तैनात हैं। साथ ही कहा गया है कि वह 70 साल से ऊपर हैं और उन्हें डायबिटीज और किडनी संबंधित बीमारियां हैं उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए ताकि रिश्तेदारों के देखरेख में उनका बेहतर इलाज हो सके।

Sikh riots

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई भी विशेष आधार नहीं है। जहां तक आईसीयू का सवाल है तो आईसीयू में वैसे भी किसी को मिलने नहीं दिया जाता है और इस मामले में हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे।

Sikh riots old pic

गौरतलब है कि महेंद्र यादव को 84 सिख विरोधी दंगे मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।