नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर अपने हलफनामे में कहा कि निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि मामले की जांच कानून के अनुसार की जा रही है और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से निज़ामुद्दीन मरकज़ के आयोजन की सीबीआई जांच की मांग पर जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने कहा कि निजामुद्दीन मरकज मामले में कानून के अनुसार लगातार जांच की जा रही है। समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
The Centre, in its affidavit filed before the Supreme Court, today, stated that there is no need for a CBI investigation in the Nizamuddin Markaz meet case.
— ANI (@ANI) June 5, 2020
इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रिया पंडित ने याचिका दायर की थी। जम्मू की रहने वाली वकील सुप्रिया पंडिता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि विदेशी प्रतिनिधियों समेत बड़े पैमाने पर लोगों के एकत्र होने कि अनुमति कैसे दी गई, जबकि दुनिया भर में कोरोना महामारी का खतरा मंडरा रहा था।
याचिकाकर्ता ने कोरोनावायरस से लोगों के जीवन की सुरक्षा में लापरवाह रवैया अपनाने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया था। याचिका में दिल्ली और देश के लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया गया था।