UP : 13 आपराधिक मुकदमे वाले गैंगस्टर को जमानत देने से मना करते हुए बोले CJI- ‘तुम खतरनाक इंसान हो’

बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से तीखे सवाल किए थे। कोर्ट ने कहा था कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी पैरोल पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया।

Avatar Written by: July 28, 2020 4:27 pm

नई दिल्ली। अपराधियों को जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। यूपी के कानपुर से विकास दुबे का मामला सामने आने पर अब आपराधिक मुकदमें लेकर चलने वाले अपराधियों के लिए जमानत मिलना टेढ़ी खीर हो सकती है। बता दें कि यूपी के एक गैंगस्टर, जिसपर 13 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया।

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सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े ने कहा कि तुम खतरनाक इंसान हो। हम तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकते हैं. देखिए दूसरे केस में क्या हुआ। 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक शख्स को जमानत दे दिया गया था। इसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है।

Justice Sharad Arvind Bobde

सीजेआई एसए बोबड़ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को रिहा करने में खतरे है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। सीजेआई ने विकास दुबे को सभी मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का जिक्र भी किया। विकास दुबे के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया।

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बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से तीखे सवाल किए थे। कोर्ट ने कहा था कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी पैरोल पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा था कि हैरानी की बात है इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था और उसके बाद ये सब हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफ्सील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है।