JEE-NEET परीक्षा पर गैर-भाजपा शासित 6 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
जेईई (JEE Main) और नीट (NEET) परीक्षा को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली। जेईई (JEE Main) और नीट (NEET) परीक्षा को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। इससे ये साफ हो गया है कि अब देशभर में जेईई मेन और नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी। दरअसल गैर-भाजपा शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने NEET और JEE परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। बता दें कि पंजाब, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।
जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर चेंबर में तीन जजों की बेंच ने विचार किया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने विचार करने के बाद छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जेईई मेन और नीट परीक्षाओं पर पुनर्विचार करने की याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया।
Supreme Court refuses to entertain the review petition filed by ministers of six states, seeking review of the court’s August 17 order to conduct NEET-UG and JEE (Mains) examinations. pic.twitter.com/3kKLm5VX3n
— ANI (@ANI) September 4, 2020
बता दें कि कोरोना महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को जेईई और नीट की मुख्य परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी प्रदान की थी, जिसका गैर भाजपा शासित राज्य कड़ा विरोध जता रहे हैं। इन राज्यों का कहना है कि कोरोना महासंकट के बीच देशभर में जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित कर छात्रों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है।
बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) NEET-JEE परीक्षाओं का आयोजन करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE परीक्षा का आयोजन 1 से 6 सितंबर तक कर रही है तो वहीं NEET की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को होगा।