नई दिल्ली। कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली हिंसा पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी। हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में करीब पांच दलीलें दायर की गई हैं।
Supreme Court refuses to entertain clutch of petitions demanding investigations into the tractor rally violence in the national capital on Republic Day.
The Supreme court allows petitioners to file representation before the government. pic.twitter.com/LgEi8M7y2k
— ANI (@ANI) February 3, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो ये अपील सरकार के सामने करें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है, ऐसे में हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं आप सरकार के सामने अपील कीजिए।
उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन पर बात की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सूचना मिली कि दिल्ली किसान आंदोलन में जो लोग हिस्सा लेने आए थे वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली के अलग-अलग ज़िलों में जिन लोगों को किसान आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किया गया है उनकी हमने कल एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट हम अभी जन सूचना के लिए जारी कर रहे हैं।