newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

केजरीवाल सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच फिर हो सकता है टकराव, वजह बन सकता है ये आदेश

Delhi Governer: बता दें कि केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच अधिकारों की जंग इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ी जा चुकी है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच कुछ अधिकारों का बंटवारा कर दिया था।

नई दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच फिर टकराव की आशंका बनती दिख रही है। इसकी वजह है लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक आदेश। इस आदेश के जरिए बैजल ने दिल्ली पुलिस को और ताकत दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर किसी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दे सकेंगे। दिल्ली पुलिस को ये अधिकार इस साल 18 अक्टूबर तक दिया गया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार इस आदेश के खिलाफ जरूर आवाज बुलंद करेगी। बता दें कि पिछले संसद सत्र में मोदी सरकार ने दिल्ली में सरकार संबंधी कानून में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा अधिकार दिए गए थे।

anil baijal

वहीं कानून में बदलाव के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही दिल्ली में सरकार का दर्जा मिल गया था। इसके तहत दिल्ली सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वह हर फाइल को मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजे। कानून में इस संशोधन का संसद में केजरीवाल की पार्टी के सांसदों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन उनके विरोध के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार ने कानून पास करा लिया था।

Arvind Kejriwal and Anil Baijal

बता दें कि केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच अधिकारों की जंग इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ी जा चुकी है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच कुछ अधिकारों का बंटवारा कर दिया था।