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यूपी में कल से खुलेंगे सभी सरकारी ऑफिस, इस नियम को ध्यान में रखकर जाना होगा दफ्तर

आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में कार्यावधि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए।

नई दिल्ली। लॉकजाउन 4.0 में अब धीरे-धीरे सरकार छूट देकर ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहती है। छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करने को कहा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी सरकारी दफ्तरों को खोलने का मन बना चुकी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नियम होंगे जिनका पालन करना जरूरी होगा।

Yogi adityanath

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक नया आदेश आया है जिसके तहत अब सोमवार से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तरों को पचास फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने का यह आदेश राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब सरकार से संबंधित सभी कार्यालय खुलेंगे। इसके लिए 3 शिफ्ट में समय का आवंटन भी किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम होगा।

इस आदेश में लिखा गया है कि, विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष अपने ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों का रोस्टर कुछ इस प्रकार से बनाएं ताकि शासकीय कार्यों में बिना किसी बाधा के सभी कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आएं।

इन तीन पालियों में होगा सरकारी दफ्तरों में काम

  • सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक
  • सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक
  • सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक

आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में कार्यावधि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हर कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें।