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गुजरात के 5 महानगरों में बनेगी गगनचुंबी इमारतें, सीएम विजय रूपाणी ने दी इजाजत

गुजरात (Gujrat) के 5 महानगरों में अब 70 मंजिल तक की इमारतें बनाई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (CM Vijay Rupani) ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत और गांधीनगर में ऊंची इमारतों के निर्माण (Construction of tall buildings) की अनुमति दे दी है।

अहमदाबाद। गुजरात (Gujrat) के 5 महानगरों में अब 70 मंजिल तक की इमारतें बनाई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (CM Vijay Rupani) ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत और गांधीनगर में ऊंची इमारतों के निर्माण (Construction of tall buildings) की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले से जमीन और मकानों की कीमतें कम होंगी, जिससे सामान्य व्यक्ति भी मकान खरीद सकेगा।

tallest buildings in gujrat

जनरल डवलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन (जीडीसीआर)-ए और गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डवलपमेंट एक्ट-1976 के अनुसार अभी तक राज्य के महानगरों में 22-23 मंजिला इमारतों की ही परमिशन थी। अब राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन कर इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए एक स्पेशल टेक्नीकल कमेटी की रचना की जाएगी।

CM VIJAY RUPANI GUJRAT

टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डवलपमेंट एक्ट-1976 के अनुसार 100 से 150 मीटर ऊंची इमारतों के लिए प्लॉट का साइज 2500 वर्ग मीटर और 150 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों के लिए प्लॉट का साइज 3500 वर्गमीटर होना जरूरी है।

tallest buildings in gujrat2

एसटीसी का गठन

विकास के प्रस्तावों की व्यवहार्यता के बारे में सक्षम प्राधिकरण को सलाह देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित सदस्यों की एक विशेष तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय प्रति प्रस्ताव के रूप में इस तरह के अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क जमा कर सकता है, क्योंकि यह एसटीसी द्वारा जांच के लिए आवश्यक है।