नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में बीती रात 10 बजे से लॉकडाउन लग गया है जो 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
वहीं, राज्य की सरकार का कहना है कि 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दूसरी ओर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। साथ ही कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी।
#UttarPradesh | में 55 घंटे का लॉकडाउन, पुलिस प्रशासन सख्त, बाहर निकलने वालों की हो रही चेकिंग
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— Newsroom Post (@NewsroomPostCom) July 11, 2020
बता दें कि मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जो आदेश दिया था। उसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखानों को खोलने की छूट थी लेकिन शहरी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों को बंद करने के निर्देश थे। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शुक्रवार को इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी किया। जानें क्या बंद रहेगा और क्या खुला…
जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी
इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा
जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी।
डीएम-एसपी करेंगे संयुक्त गश्त
हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण करेंगे। पेट्रोलिंग व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराया जाएगा। कोरोना के संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन नए दिशा-निर्देशों के तहत भी समीक्षा करते हुए काम करेंगे।
रेलवे का आवागमन जारी रहेगा
रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। सभी अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं
मालवाहन वाहनों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पूर्व की तरह खुले रहेंगे।
सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा
कोविड-19 के मद्देनजर घर-घर शुरू किया गया व्यापक स्क्रीनिंग अभियान जारी रहेगा। इससे संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।
एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट जारी रहेंगे
बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। सभी सार्वजनिक स्थल अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकायों की ओर से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।
Mathura: Shri Krishna Janmasthan Temple admn keeps the temple closed for devotees as UP govt imposes lockdown in the state from 10 pm on July 10 to 5 am on July 13.
Addl Chief Secy (Home)had announced
that there’s no prohibition on opening of religious places during lockdown pic.twitter.com/8wGuPMLodm— ANI UP (@ANINewsUP) July 11, 2020
श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर भी लॉकडाउन के चलते बंद है।